Skip to main content

80 U आयकर लाभ विकलांग व्यक्ति के लिए

NayiDisha Editor

इस भाषा में उपलब्ध है English
0पसंद किया गया
0 डाउनलोड्स

महत्वपूर्ण जानकारी

हम इस लेख के मुख्य बिंदु तैयार कर रहे हैं। वे जल्द ही उपलब्ध होंगे।
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [114.30 KB]

भारत सरकार ने कर नियम के अंतर्गत कुछ नई धारा लागू की हैं जिसमें विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति को विभिन्न कर लाभ की सुविधा मिलती है। ऊपर दिए हुए लेख में 80 DD  और 80U  कर लाभ की जानकारी दी गई है। 

विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति के माता पिता /देखभालकर्ता के लिए 2022  के बजट में नए कर नियम प्रस्तावित और शामिल किए गए हैं। नए कर को 80DD  के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार यदि विकलांग व्यक्ति के माता पिता विकलांग व्यक्ति के हित में बचत जीवन योजना खरीदते हैं जिसमें बादवाला व्यक्ति लाभार्थी है ,इस परिस्थिति में माता पिता और अभिभावक सकल आय से छूट के पात्र हैं  (कर -कुछ शर्तों के अधीन )

अधिक जानकारी के लिए –Section 80DD of Income Tax Act: Deduction Limit, Eligibility, Who Can Claim (cleartax.in), Section 80U – Tax Deduction for Disabled Individuals (cleartax.in)

 

यह लेख कर लाभ के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता, कर लाभ और छूट के लिए मान्य विकलांगता के प्रकार आदि जानकारी देता है। 

कृपया हमारे अन्य लेख अवश्य पढ़े-How do you apply for Legal Guardianship for children with special needs? – Nayi Disha (nayi-disha.org),

आभार -कर सम्बन्धी यह जानकारी देने के लिए  हम श्री जितेंद्र सोलंकी जी को धन्यवाद देते हैं। 

यदि आपके पास ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम ,ए डी एच डी या अन्य बौद्धिक क्षमताओं के बारे में प्रश्न है या किसी बच्चे के विकास में देरी के बारे में चिंता है तो नई दिशा टीम मदद के लिए यहां है। किसी भी प्रश्न पूछताछ के लिए कृपया हमारी मुक्त हेल्पलाइन-844-844-8996  पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, गुजराती, मराठी, तेलुगू और बंगाली सहित विभिन्न भाषाएं बोलते है।
ब्लॉग लिखें

आपके जैसे अन्य माता पिता के साथ अपने अनुभव साझा करें

हिन्दी